दिल्ली हाईकोर्ट ने TTFI के खिलाफ मनिका बत्रा की याचिका पर पूछा केंद्र का पक्ष

दिल्ली हाईकोर्ट ने TTFI के खिलाफ मनिका बत्रा की याचिका पर पूछा केंद्र का पक्ष

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल कैम्प में भाग नहीं लेने के कारण एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी मनिका बत्रा की याचिका पर सोमवार को केंद्र का पक्ष पूछा। भारतीय टेबल टेनिस संघ ने एशियाई चैम्पियनशिप में चुने जाने के लिए नेशनल कैम्प में भाग लेना अनिवार्य किया था। जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र सरकार के वकील को दो दिन का समय दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय ने बत्रा पर एक मैच गंवाने का दबाव बनाया था, ताकि उनकी निजी प्रशिक्षु ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई कर सके। बत्रा ने महासंघ के प्रबंधन की जांच का निर्देश भी खेल मंत्रालय को देने की मांग की है।

जज ने कहा कि कोच के खिलाफ आरोप गंभीर है और केंद्र को सक्रियता दिखानी होगी। उन्होंने कहा, ‘वह ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी है। अगर कोच के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो केंद्र सरकार को थोड़ी सक्रियता दिखानी होगी। आखिरकार वह भारत की सबसे ज्यादा रैंकिंग वाली खिलाड़ी है।’ बत्रा के वकील सचिन दत्ता ने कहा कि सारे मानदंड़ों पर खरी उतरने के बावजूद सिर्फ नेशनल में भाग नहीं लेने के कारण बत्रा को दोहा में सितंबर अक्टूबर में होने वाली एशियाई चैम्पियनशिप में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने अदालत से इस नियम पर रोक लगाने की मांग की, ताकि वह नवंबर में एक अन्य इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले सकें।

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